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Mohali News: इमिग्रेशन कंपनी का लाइसेंस रद्द
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मोहाली। मोहाली प्रशासन ने ट्रैवल और इमिग्रेशन कारोबार से जुड़ी फर्म जेसन्स ओवरसीज कंसलटेंट्स का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) गीतिका सिंह ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 8(1)(ई) और (जी) के तहत की। जानकारी के अनुसार फर्म का कार्यालय सिटी हार्ट कॉम्प्लेक्स, खरड़ में स्थित था। फर्म के मालिक जसपाल सिंह, निवासी मुंडी खरड़ को यह लाइसेंस 7 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जिसकी वैधता 6 दिसंबर 2027 तक थी।
प्रशासन के अनुसार, फर्म मालिक ने 13 अप्रैल 2026 को आवेदन देकर बताया था कि इमिग्रेशन नियमों में लगातार बदलाव और कारोबार प्रभावित होने के कारण कार्यालय सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा है।
आर्थिक दिक्कतों के चलते कार्यालय पिछले एक वर्ष से बंद था। इसके बाद फर्म मालिक ने लाइसेंस रद्द करने और कार्यालय बंद करने की सूचना प्रशासन को दी थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस विभाग ने ‘नो ऑब्जेक्शन’ रिपोर्ट भी सौंपी, जिसमें किसी प्रकार की शिकायत या आपत्ति सामने नहीं आई। इन तथ्यों के आधार पर प्रशासन ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया।
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साथ ही स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि फर्म से जुड़ी कोई शिकायत सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित मालिक की होगी।
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प्रशासन के अनुसार, फर्म मालिक ने 13 अप्रैल 2026 को आवेदन देकर बताया था कि इमिग्रेशन नियमों में लगातार बदलाव और कारोबार प्रभावित होने के कारण कार्यालय सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा है।
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आर्थिक दिक्कतों के चलते कार्यालय पिछले एक वर्ष से बंद था। इसके बाद फर्म मालिक ने लाइसेंस रद्द करने और कार्यालय बंद करने की सूचना प्रशासन को दी थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस विभाग ने ‘नो ऑब्जेक्शन’ रिपोर्ट भी सौंपी, जिसमें किसी प्रकार की शिकायत या आपत्ति सामने नहीं आई। इन तथ्यों के आधार पर प्रशासन ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया।
साथ ही स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि फर्म से जुड़ी कोई शिकायत सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित मालिक की होगी।