सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Encroachment will be removed up to 100 feet on both sides from the divider in urban areas.

Chandauli News: शहरी क्षेत्र में डिवाइडर से दोनों तरफ 100-100 फीट तक हटाया जाएगा अतिक्रमण

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Encroachment will be removed up to 100 feet on both sides from the divider in urban areas.
विज्ञापन
पीडीडीयू नगर। शहरी क्षेत्रों में अब 48 फीट, 52 फीट ही नहीं बल्कि डिवाइडर से 100-100 फीट तक दोनों तरफ के अतिक्रमण हटाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन राजेश कुमार ने सोमवार को बताया कि हाईकोर्ट की ओर से फिर से नोटिस जारी करने का आदेश मिला है। नोटिस जारी करने के बाद अब फिर से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा।
Trending Videos

नगर में सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर के बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। बीते 21 मई को 30 दुकानदारों ने हाईकोर्ट से अभियान रोकने की गुहार लगाई थी। उनका पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 25 मई तक जिला प्रशासन व पीडब्ल्यूडी को अभियान रोकने के निर्देश जारी किए थे। इसी तिथि पर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा था। सोमवार को हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को नियमानुसार अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। यह जानकारी पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन राजेश कुमार ने दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर सरकारी जमीन पर किया गया अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसी दौरान फोरलेन की उत्तरी पटरी के 22 और दक्षिणी पटरी के आठ दुकानदारों ने हाईकोर्ट से अभियान पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अभियान पर रोक लगाने और जिला प्रशासन व पीडब्ल्यूडी को अपना पक्ष रखने के लिए सोमवार की तिथि निर्धारित की थी। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन राजेश कुमार ने बताया कि सोमवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन कराते हुए अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभियान चलाने से पहले सभी दुकानों व भवनों के स्वामियों को नोटिस भी जारी की जाए। एक्सईएन ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार शीघ्र नोटिस जारी करके अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान फोरलेन के डिवाइडर से दोनों पटरियों पर 100-100 फीट तक किया गया अतिक्रमण हटाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed