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Chandauli News: शहरी क्षेत्र में डिवाइडर से दोनों तरफ 100-100 फीट तक हटाया जाएगा अतिक्रमण
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पीडीडीयू नगर। शहरी क्षेत्रों में अब 48 फीट, 52 फीट ही नहीं बल्कि डिवाइडर से 100-100 फीट तक दोनों तरफ के अतिक्रमण हटाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन राजेश कुमार ने सोमवार को बताया कि हाईकोर्ट की ओर से फिर से नोटिस जारी करने का आदेश मिला है। नोटिस जारी करने के बाद अब फिर से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा।
नगर में सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर के बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। बीते 21 मई को 30 दुकानदारों ने हाईकोर्ट से अभियान रोकने की गुहार लगाई थी। उनका पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 25 मई तक जिला प्रशासन व पीडब्ल्यूडी को अभियान रोकने के निर्देश जारी किए थे। इसी तिथि पर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा था। सोमवार को हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को नियमानुसार अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। यह जानकारी पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन राजेश कुमार ने दी है।
उन्होंने बताया कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर सरकारी जमीन पर किया गया अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसी दौरान फोरलेन की उत्तरी पटरी के 22 और दक्षिणी पटरी के आठ दुकानदारों ने हाईकोर्ट से अभियान पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अभियान पर रोक लगाने और जिला प्रशासन व पीडब्ल्यूडी को अपना पक्ष रखने के लिए सोमवार की तिथि निर्धारित की थी। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन राजेश कुमार ने बताया कि सोमवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन कराते हुए अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभियान चलाने से पहले सभी दुकानों व भवनों के स्वामियों को नोटिस भी जारी की जाए। एक्सईएन ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार शीघ्र नोटिस जारी करके अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान फोरलेन के डिवाइडर से दोनों पटरियों पर 100-100 फीट तक किया गया अतिक्रमण हटाया जाएगा।
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नगर में सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर के बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। बीते 21 मई को 30 दुकानदारों ने हाईकोर्ट से अभियान रोकने की गुहार लगाई थी। उनका पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 25 मई तक जिला प्रशासन व पीडब्ल्यूडी को अभियान रोकने के निर्देश जारी किए थे। इसी तिथि पर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा था। सोमवार को हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को नियमानुसार अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। यह जानकारी पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन राजेश कुमार ने दी है।
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उन्होंने बताया कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर सरकारी जमीन पर किया गया अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसी दौरान फोरलेन की उत्तरी पटरी के 22 और दक्षिणी पटरी के आठ दुकानदारों ने हाईकोर्ट से अभियान पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अभियान पर रोक लगाने और जिला प्रशासन व पीडब्ल्यूडी को अपना पक्ष रखने के लिए सोमवार की तिथि निर्धारित की थी। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन राजेश कुमार ने बताया कि सोमवार को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन कराते हुए अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभियान चलाने से पहले सभी दुकानों व भवनों के स्वामियों को नोटिस भी जारी की जाए। एक्सईएन ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार शीघ्र नोटिस जारी करके अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान फोरलेन के डिवाइडर से दोनों पटरियों पर 100-100 फीट तक किया गया अतिक्रमण हटाया जाएगा।