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MP: अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को कोर्ट ने किया निरस्त, टिप्पणी पड़ी भारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: Tarunendra Kumar Chaturvedi Updated Thu, 18 Jun 2026 08:26 AM IST
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सार
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भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय को कथित रूप से 'गुंडा' कहने से जुड़े मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उनके गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को निरस्त करते हुए आदेश की प्रति तत्काल ट्रायल कोर्ट को भेजने के निर्देश दिए हैं।

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जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश की प्रति तत्काल ट्रायल कोर्ट को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।

यह मामला नवंबर 2020 में कोलकाता की एक राजनीतिक रैली के दौरान भाजपा नेता आकाश विजय वर्गीय को कथित रूप से 'गुंडा' कहे जाने से जुड़ा है। इस टिप्पणी के खिलाफ आकाश विजयवर्गीय ने एमपी-एमएलए कोर्ट का रुख किया था। एमपी/एमएलए कोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। अब हाईकोर्ट ने उस राहत को समाप्त करते हुए अंतरिम स्थगन आदेश रद्द कर दिया है।

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हाईकोर्ट ने जानें क्यों जताई नाराजगी?
गौरतलब है कि आठ मई को हुई सुनवाई के दौरान भी उनके वकील की अनुपस्थिति पर अदालत ने नाराजगी जताई थी और स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगली तारीख पर बहस नहीं होने की स्थिति में अंतरिम राहत जारी नहीं रहेगी।बीते दिनहुई सुनवाई में भी अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। पासओवर के बाद भी जब कोई पक्षकार अदालत में पेश नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक समाप्त कर दी।

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