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Panchkula News: 28 हजार रिश्वत मामले में एचएसएएमबी के अकाउंट्स अधिकारी को नियमित जमानत
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एसीबी केस में अदालत से राहत, 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के अकाउंट्स अधिकारी हरदेव सिंह को कथित रिश्वत मामले में जिला अदालत से राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली।
यह मामला छह अप्रैल को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी), पंचकूला द्वारा दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार रायपुररानी क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के अंतिम भुगतान बिल को पास करने के बदले हरदेव सिंह पर 28 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि बिलों के भुगतान में विभिन्न आपत्तियां लगाकर प्रक्रिया को जानबूझकर लंबित किया जा रहा था।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि मांगी गई 28 हजार रुपये की रिश्वत में से 5 हजार रुपये पहले ही लिए जा चुके थे, जबकि शेष 23 हजार रुपये बाद में देने की बात तय हुई थी। शिकायतकर्ता ने कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग एसीबी को सौंपी थी, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
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अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। आदेश के अनुसार आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेगा, किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा और अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगा। मामले की जांच फिलहाल एसीबी द्वारा जारी है।
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के अकाउंट्स अधिकारी हरदेव सिंह को कथित रिश्वत मामले में जिला अदालत से राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली।
यह मामला छह अप्रैल को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी), पंचकूला द्वारा दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार रायपुररानी क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के अंतिम भुगतान बिल को पास करने के बदले हरदेव सिंह पर 28 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि बिलों के भुगतान में विभिन्न आपत्तियां लगाकर प्रक्रिया को जानबूझकर लंबित किया जा रहा था।
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शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि मांगी गई 28 हजार रुपये की रिश्वत में से 5 हजार रुपये पहले ही लिए जा चुके थे, जबकि शेष 23 हजार रुपये बाद में देने की बात तय हुई थी। शिकायतकर्ता ने कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग एसीबी को सौंपी थी, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। आदेश के अनुसार आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेगा, किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा और अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगा। मामले की जांच फिलहाल एसीबी द्वारा जारी है।