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Noida News: गैंगस्टर एक्ट के तहत नोएडा पुलिस ने 340 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की जब्त
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गैंगस्टर एक्ट के तहत नोएडा पुलिस ने 340 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की जब्त
- साढ़े तीन साल में संगठित अपराध व भू मफियाओं के खिलाफ कार्रवाई
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। संगठित अपराध, भूमाफिया और माफिया गिरोहों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपराधियों की 340 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की है। इस कार्रवाई से अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है।
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि कमिश्नरेट में संगठित अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल तत्वों के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। जनपद में 1 दिसंबर 2022 से 31 मई 2026 तक उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत व्यापक कार्रवाई की गई। इस अवधि में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 198 मुकदमे दर्ज किए गए और 1037 आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 340 करोड़ 41 लाख 19 हजार 657 रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की गईं। जब्त की गई संपत्तियां भूमि कब्जा, अवैध वसूली, धोखाधड़ी, संगठित अपराध और अन्य गंभीर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थीं। अपराधियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य उनके आर्थिक संसाधनों को खत्म कर अपराध के तंत्र को कमजोर करना है।
गौतमबुद्धनगर पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त करने की नीति से अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है। साथ ही आम नागरिकों में सुरक्षा और पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है। पुलिस का मानना है कि केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई करना अपराध नियंत्रण का प्रभावी माध्यम है। पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि अपराध मुक्त और सुरक्षित समाज की स्थापना के उद्देश्य से पुलिस अपराधियों के आर्थिक और आपराधिक दोनों नेटवर्क पर लगातार प्रहार करती रहेगी।
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पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि कमिश्नरेट में संगठित अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल तत्वों के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। जनपद में 1 दिसंबर 2022 से 31 मई 2026 तक उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत व्यापक कार्रवाई की गई। इस अवधि में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 198 मुकदमे दर्ज किए गए और 1037 आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 340 करोड़ 41 लाख 19 हजार 657 रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की गईं। जब्त की गई संपत्तियां भूमि कब्जा, अवैध वसूली, धोखाधड़ी, संगठित अपराध और अन्य गंभीर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई थीं। अपराधियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य उनके आर्थिक संसाधनों को खत्म कर अपराध के तंत्र को कमजोर करना है।
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गौतमबुद्धनगर पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त करने की नीति से अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है। साथ ही आम नागरिकों में सुरक्षा और पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है। पुलिस का मानना है कि केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई करना अपराध नियंत्रण का प्रभावी माध्यम है। पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि अपराध मुक्त और सुरक्षित समाज की स्थापना के उद्देश्य से पुलिस अपराधियों के आर्थिक और आपराधिक दोनों नेटवर्क पर लगातार प्रहार करती रहेगी।