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Kasganj News: शारीरिक शोषण करने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jun 2026 11:07 PM IST
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कासगंज। शादी का झांसा देकर पांच साल तक युवती का शारीरिक शोषण करने और बाद में दहेज के लालच में शादी से मुकर जाने के मामले में सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

सहावर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि ढोलना थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर निवासी आरोपी ब्रजेश कुमार शर्मा के साथ उसकी शादी तय हो गई थी। शादी पक्की होने के बाद पांच साल तक आरोपी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
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इस बीच आरोपी और उसके परिजन ने 20 लाख रुपये दहेज की मांग की। मांग पूरी न होने पर उसने शादी दूसरी जगह तय कर ली। जब पीड़िता के पिता 7 फरवरी 2025 को बात करने उनके घर गए तो आरोपी और उसके परिजन ने उनके साथ गालीगलौज और जान से मारने की धमकी दी।
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सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी ने युवती का लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया और फिर दहेज के चक्कर में मुकर गया, जो कि एक सामाजिक अपराध है।
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