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रेप के दोषी को 10 वर्ष की कैद
अमर उजाला ब्यूरो/कन्नौज
Updated Thu, 28 Apr 2016 12:05 AM IST
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लाोक अदालत
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एडीजे प्रथम न्यायालय ने रेप के मामले में दोषी को दस साल के सश्रम कारावास के साथ 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल गौतम ने बताया कि कन्नौज थाना गुरयहायगंज निवासी वादी ने 8 नवंबर 2013 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके ही गांव का धर्मेंद्र (20) उसकी 14 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसला कर घर से भगा ले गया है। मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना दरोगा श्रीपाल को सौंपी गई।
विवेचक ने लड़की को बरामद कर लिया व आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। लड़की के बयान के आधार पर जिला अस्पताल में लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया।
मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट में लड़की के द्वारा कही गई बात सही पाई गई। विवेचक ने मामले की पूरी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की। सुनवाई के दौरान न्यायालय एडीजे प्रथम न्यायाधीश चंद्रभूषण सिंह ने मामले में दोषी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।
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विवेचक ने लड़की को बरामद कर लिया व आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। लड़की के बयान के आधार पर जिला अस्पताल में लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया।
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मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट में लड़की के द्वारा कही गई बात सही पाई गई। विवेचक ने मामले की पूरी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की। सुनवाई के दौरान न्यायालय एडीजे प्रथम न्यायाधीश चंद्रभूषण सिंह ने मामले में दोषी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।