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Barabanki News: तीन सगे भाइयों सहित चार को पांच साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 03 Jun 2026 09:38 PM IST
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बाराबंकी। गैर इरादतन हत्या के प्रयास मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने तीन सगे भाइयों सहित चार को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 54250 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसमें घायल हुए एक व्यक्ति की बाद में मौत हो गई थी। जबकि महिला वृद्ध हैं। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना की रकम इनके आश्रितों को मिलेगी।
बदोसराय कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 मार्च 2021 की रात करीब 10:30 बजे जब वह अकेली घर में सो रही थी तो पड़ोस के नूर आलम उनके घर में घुस आए और छेड़छाड़ की। उन्होंने शोर मचाया तो नूर आलम भाग गया। इस बात को लेकर 27 मार्च 2021 की सुबह नूर आलम, उसके भाई मो. इमरान, मो. परवेज के अलावा नूर मोहम्मद, अली हुसैन, गुलाम हुसैन, आमीन ने लाठी, डंडा, बांका, ईंट से हमला कर दिया।
इसमें उनकी सास, दो देवरों को पीटा। देवरों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं में मामलजा दर्ज किया था। पंजीकृत विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। चोटिल सहित अन्य गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त सगे भाई नूर आलम, मो. इमरान, मो. परवेज और नूर मोहम्मद को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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बदोसराय कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 मार्च 2021 की रात करीब 10:30 बजे जब वह अकेली घर में सो रही थी तो पड़ोस के नूर आलम उनके घर में घुस आए और छेड़छाड़ की। उन्होंने शोर मचाया तो नूर आलम भाग गया। इस बात को लेकर 27 मार्च 2021 की सुबह नूर आलम, उसके भाई मो. इमरान, मो. परवेज के अलावा नूर मोहम्मद, अली हुसैन, गुलाम हुसैन, आमीन ने लाठी, डंडा, बांका, ईंट से हमला कर दिया।
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इसमें उनकी सास, दो देवरों को पीटा। देवरों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं में मामलजा दर्ज किया था। पंजीकृत विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। चोटिल सहित अन्य गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त सगे भाई नूर आलम, मो. इमरान, मो. परवेज और नूर मोहम्मद को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।