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Una News: 5.75 ग्राम चिट्टा मामले में दो आरोपी छह साल बाद बरी

संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Thu, 18 Jun 2026 07:35 AM IST
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Two accused in 5.75 gram chitta case acquitted after six years
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ऊना। 5.75 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को छह साल बाद अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एक ऊना राजिंदर कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों की ओर से वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 16 गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपियों को आरोपों से बरी किया है। आरोपियों ने बीएनएसएस की धारा 481 के अनुपालन में पहले ही जमानत बॉन्ड जमा कर दिए हैं, इसलिए उनके पुराने बॉन्ड रद्द माने जाएंगे। यदि कोई केस प्रॉपर्टी है तो उसे कानून के अनुसार अपील दायर करने की समय-सीमा समाप्त होने के बाद निपटाने का आदेश दिया गया और यदि अपील की जाती है तो उस पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

यदि कोई लंबित आवेदन हैं तो वे भी निष्फल हो जाने के कारण निपटाए गए माने जाएंगे। केस फ़ाइल को विधिवत पूरा करने के बाद रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाए। बता दें कि आरोपियों पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडी एंड पीएस एक्ट) की धारा 21, 29, 61 और 85 के तहत अपराध करने का मुकदमा दायर किया गया था।
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