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यूपी: शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की चयन सूची रद्द

अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Thu, 28 Nov 2013 03:56 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए तैयार की गई चयन सूची रद्द कर दी है।
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कोर्ट ने चयन में अनियमितता और नियम विरुद्ध प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण यह आदेश दिया है। सरकार को नए सिरे से सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने उमेश चंद्र साहू और अन्य की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता क्षेत्रेश चंद्र शुक्ल ने बताया कि राजकीय इंटर कालेजों में शारीरिक शिक्षा सहायक अध्यापकों के 88 पदों पर चयन के लिए 26 सितंबर और 31 अक्तूबर 2012 को विज्ञापन जारी किए गए।

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विज्ञापन के अनुसार चयन हेतु अर्हता स्नातक तथा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएड) की डिग्री थी। विज्ञापन विभिन्न क्षेत्रों 13 संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से जारी किए गए थे।
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संयुक्त निदेशक शिक्षा इलाहाबाद क्षेत्र ने चार दिसंबर 2012 को प्राविधिक मेरिट लिस्ट जारी की।

अभ्यर्थियों द्वारा पूछताछ पर पता चला कि मेरिट लिस्ट में विभाग ने डीपीएड डिग्री धारकों के साथ ही बीपीएड की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को भी चयनित किया है। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई।

कोर्ट ने चयन सूची को दूषित मानते हुए रद्द कर दिया है तथा नए सिरे से सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।
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