यहां लगीं दुकानें, तो पड़ेगा नगर निगम का चाबुक
नगर निगम ने तय किया है कि शहर में कहीं भी आठ मीटर से कम चौड़ी सड़क पर
इसके अलावा पटरी दुकानदार जहां भी कारोबार करेंगे, निगम की हद में रहना पड़ेगा। सबसे पहले जोन-1 में सर्वे कर 929 पटरी दुकानदारों को चिन्हित किया गया है।
इनकी दुकानें व्यवस्थित तरीके से लगवाई जाएंगी। सड़क के केवल एक ही तरफ पटरी दुकानें लग सकेंगी।
फेरी
नीति को लागू करने को लेकर नगर निगम में बृहस्पतिवार को नगर आयुक्त राकेश
कुमार सिंह ने बैठक ली।
इसमें जोन-1 और अमीनाबाद क्षेत्र में पटरी
दुकानदारों को व्यवस्थित करने पर समीक्षा की गई।
जोन-1 में हजरतगंज,
बाल्मीकि मार्ग, बेलदारी लेन, राणाप्रताप मार्ग, कैपर रोड, ला प्लास रोड,
लालबाग, त्रिलोकनाथ रोड, विक्रमादित्य मार्ग और कैसरबाग का सर्वे किया गया
है।
इसके अलावा अमीनाबाद में नजीराबाद, जगत सिनेमा रोड, गड़बड़झाला, सोलेमन
रोड, झंडेवाला पार्क रोड आदि सारे क्षेत्रों में कुल 929 पटरी दुकानदारों
को सर्वे में चिन्हित किया गया है।
नगर आयुक्त ने आदेश किया कि सभी
दुकानदारों के लिए हदबंदी तय की जाए। इसके अलावा सड़क के केवल एक ओर ही
पटरी दुकानदार कारोबार कर सकेंगे। सबसे अधिक ध्यान अमीनाबाद का रखने को कहा
गया है।
