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नियमों को दरकिनार कर जलशक्ति विभाग ने शुरू किया निर्माण कार्य

Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 29 Nov 2021 12:09 AM IST
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Jal Shakti Department started building construction without getting approval from SADA
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परागपुर(कांगड़ा)। सरकार ने समाज में व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए जो नियम बनाए हैं, उनका जल शक्ति विभाग सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। गरली परागपुर के गढ़ राजस्व गांव में जलशक्ति विभाग ने बिना आवश्यक मंजूरियों के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।
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दरअसल, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गरली-परागपुर के गढ़ राजस्व गांव की भूमि खसरा नंबर 2120/1 पर गैरकानूनी तरीके से जल शक्ति विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गरली-परागपुर ने जुलाई 2021 को टीसीपी एक्ट, 1977 की धारा (16) सी का उल्लंघन करने पर अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग मंडल परागपुर को नोटिस भेजा है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उसे इस खसरा नंबर की भूमि का सब डिवीजन करवाने को कहा है।
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बावजूद इसके जल शक्ति विभाग ने साडा प्रशासन से बिना मंजूरी लिए ही मंडल भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गरली-परागपुर को उनकी आधिकारिक ई-मेल पर इस भूमि पर हो रहे गैरकानूनी निर्माण कार्य पर तुरंत स्टे लगाने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण की सदस्य सचिव के ध्यान में भी यह मामला लाया गया है। अब सवाल यह भी उठने लगा है कि जब विभाग ही एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, तो आम लोग भी इससे प्रेरित होंगे। सरकार के बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ेंगी।
कोट
-जल शक्ति विभाग परागपुर में बनाए जाने वाले मंडल भवन का निर्माण कार्य तब तक शुरू नहीं किया जा सकता है, जब तक साडा प्रशासन जल शक्ति विभाग को मंजूरी प्रदान नहीं कर देता है। यदि विभाग ने बिना मंजूरी लिए भवन निर्माण कार्य शुरू किया तो उसके खिलाफ टीसीपी एक्ट, 1977 के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -ज्योति ठाकुर, सहायक मंडलीय योजनाकार एवं सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गरली-परागपुर
-भवन निर्माण के लिए टीसीपी के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन किया हुआ है। अनुमति मिलने के बाद ही मंडल भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अभी तक वहां पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। -संदीप चौधरी, अधिशासी अभियंता, जल शक्ति विभाग मंडल, परागपुर
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