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निजी कार से सफर पर मास्क लगाना जरूरी नहींमिली छूट

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Feb 2022 01:40 AM IST
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It is not necessary to wear a mask while traveling in a private car.
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बहादुरगढ़। कोरोना संक्रमण के काबू में आने के साथ ही राजधानी दिल्ली में सरकार ने अधिकतर पाबंदियाें को हटा लिया है। अब निजी कार से सफर करने वालों के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। दिल्ली सरकार का यह फैसला 28 फरवरी से लागू होगा। बिना मास्क के पकड़े जाने पर लगने वाले जुर्माने को भी दो हजार रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। बहादुगढ़ से हर रोज निजी कार से दिल्ली जाने-आने वाले हजारों लोगों को इससे राहत मिली है।
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हाल तक केवल ड्राइवर को कार चलाते वक्त मास्क पहनने से छूट दी गई थी, लेकिन अब निजी कार में यात्रा कर रहे सभी लोगों को मास्क न लगाने की छूट दे दी गई है। सरकार का आदेश 28 फरवरी से लागू होगा। संक्रमण के घटते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने जुर्माना भी कम कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर लगने वाला जुर्माना अब दो हजार से घटकर पांच सौ रुपये कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली में बसों, मेट्रो व टैक्सी आदि सार्वजनिक परिवहन में फेस मास्क लगाना अभी अनिवार्य है।
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कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बीच दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। वहीं सरकार ने दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और बार को बिना किसी पाबंदी के खोलने के आदेश दिए हैं। अब इन्हें खोलने को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। दिल्ली में फिलहाल स्कूल संबंधी पाबंदियां जारी हैं। स्कूल फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ही चलते रहेंगे। बहादुरगढ़ बादली क्षेत्र से प्रतिदिन हजारों लोग अपनी कार से दिल्ली जाते-आते हैं।
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-फोटो 1 : टैक्सी में अब भी लगाना होगा मास्क।
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