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Noida News: आईआरपी के विदेश जाने से अटकी रजिस्ट्री
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आईआरपी के विदेश जाने से अटकी रजिस्ट्री
कोर्ट के आदेश के बाद भी फ्लैट के मालिकाना हक का इंतजार
सेक्टर-107 स्थित लोटस 300 सोसाइटी का मामला
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-107 स्थित लोटस 300 सोसाइटी के निवासियों को रजिस्ट्री के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट के आदेश के बाद भी सोसाइटी के कुल 330 फ्लैट में 71 रजिस्ट्री बची हुई हैं।
हालांकि कोर्ट ने 6 सप्ताह में रजिस्ट्री करवाने के लिए निर्देश दिया था लेकिन इंटरिम रिज्यॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) के विदेश जाने के बाद एक बार फिर रजिस्ट्री रुक गई है। सोसाइटी के एओए अध्यक्ष भुवन चतुर्वेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नवंबर 2024 से सोसाइटी के फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सोसाइटी में महज 330 फ्लैट हैं लेकिन 71 रजिस्ट्री अब तक अधूरी है और फ्लैट मालिक मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं। रजिस्ट्री की प्रक्रिया लंबी होती जा रही थी। ऐसे में हमने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस संबंध में कोर्ट ने 18 मई को यह निर्देश दिया था कि 6 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी लेकिन इसी दौरान आईआरपी के विदेश जाने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया एक बार फिर रुक गई है। ऐसे में दोबारा कोर्ट में 21 मई को अर्जी दाखिल की। इसके बाद 27 को सुनवाई हुई लेकिन समय के अभाव में मामले का निस्तारण नहीं हो सका। अब कोर्ट ने 16 जून को सुनवाई की तारीख दी है।
यह था पूरा मामला
भुवन चतुर्वेदी ने बताया कि सोसाइटी का बिल्डर अधूरा कार्य छोड़कर चला गया था। ऐसे में फ्लैट खरीदारों ने अपने रुपये लगाकर सोसाइटी का अधूरा कार्य पूरा करवाया है। इसके बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पर मामला रुक गया। ऐसे में हमने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट से रजिस्ट्री शुरू करने का आदेश हो गया था लेकिन नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर की ओर से इसी मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को ही अंतिम फैसला बताया गया और नोएडा प्राधिकरण को रजिस्ट्री के निर्देश दिए।
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कोर्ट के आदेश के बाद भी फ्लैट के मालिकाना हक का इंतजार
सेक्टर-107 स्थित लोटस 300 सोसाइटी का मामला
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-107 स्थित लोटस 300 सोसाइटी के निवासियों को रजिस्ट्री के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट के आदेश के बाद भी सोसाइटी के कुल 330 फ्लैट में 71 रजिस्ट्री बची हुई हैं।
हालांकि कोर्ट ने 6 सप्ताह में रजिस्ट्री करवाने के लिए निर्देश दिया था लेकिन इंटरिम रिज्यॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) के विदेश जाने के बाद एक बार फिर रजिस्ट्री रुक गई है। सोसाइटी के एओए अध्यक्ष भुवन चतुर्वेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नवंबर 2024 से सोसाइटी के फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सोसाइटी में महज 330 फ्लैट हैं लेकिन 71 रजिस्ट्री अब तक अधूरी है और फ्लैट मालिक मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं। रजिस्ट्री की प्रक्रिया लंबी होती जा रही थी। ऐसे में हमने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस संबंध में कोर्ट ने 18 मई को यह निर्देश दिया था कि 6 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी लेकिन इसी दौरान आईआरपी के विदेश जाने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया एक बार फिर रुक गई है। ऐसे में दोबारा कोर्ट में 21 मई को अर्जी दाखिल की। इसके बाद 27 को सुनवाई हुई लेकिन समय के अभाव में मामले का निस्तारण नहीं हो सका। अब कोर्ट ने 16 जून को सुनवाई की तारीख दी है।
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यह था पूरा मामला
भुवन चतुर्वेदी ने बताया कि सोसाइटी का बिल्डर अधूरा कार्य छोड़कर चला गया था। ऐसे में फ्लैट खरीदारों ने अपने रुपये लगाकर सोसाइटी का अधूरा कार्य पूरा करवाया है। इसके बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पर मामला रुक गया। ऐसे में हमने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट से रजिस्ट्री शुरू करने का आदेश हो गया था लेकिन नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर की ओर से इसी मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को ही अंतिम फैसला बताया गया और नोएडा प्राधिकरण को रजिस्ट्री के निर्देश दिए।