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Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत काेर्ट के ट्रोलिंग पर स्वतः संज्ञान लेने से किया इनकार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2026 07:39 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को साकेत कोर्ट के एक जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोलिंग पर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेने से इनकार कर दिया। जज पत्रकारों के खिलाफ अभिजीत अय्यर-मित्रा पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को स्थगित करने वाले हैं।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ के समक्ष अभिजीत अय्यर-मित्रा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने बताया कि स्टे आदेश के बाद जज के खिलाफ समन्वित तरीके से ट्रोलिंग की जा रही है। जज ने अपने आदेश में कहा था कि अय्यर-मित्रा का ट्वीट शायरी के रूप में था और किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि यह संज्ञान लेने की प्रकृति में है। हम यह नहीं मानते कि कोई असाधारण कदम उठाने की जरूरत है। पत्रकार मनीषा पांडे और अन्य छह पत्रकारों ने अय्यर-मित्रा के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अय्यर-मित्रा ने उन्हें बार-बार वेश्या कहते हुए आपत्तिजनक ट्वीट किए।
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