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खुशखबरी! तीन साल तक प्रॉपर्टी टैक्स से छूट

ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली Updated Wed, 18 Mar 2015 11:27 AM IST
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three-year exemption from property tax
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निगम में कुछ समय पहले शामिल किए गए नए सेक्टरों और गांवों को निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी है। इन एरिया के हजारों लोगों को तीन साल तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।

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इसके लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। साथ ही पूरे शहर को विभिन्न जोन में बांट दिया है। इलाके के हिसाब से तय प्रॉपर्टी टैक्स लोगों को चुकाना होगा।
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जानकारी के मुताबिक नगर निगम में कुछ समय पहले सेक्टर-67, 68, 69, 76, 77, 78, 79 और 80 शामिल हैं। इसके अलावा सोहाना और कुंभड़ा गांव भी इस एरिया में निगम में शामिल किए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उक्त एरिया को निगम में शामिल हुए तीन साल पूरे नहीं हुए हैं।

उक्त एरिया में कई कमियां हैं, जिन्हें जल्दी ही पूरा किया जाएगा। ऐसे में इन एरिया के लोगों को फरवरी 2017 तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उक्त एरिया को विकसित करने का काम जोरों पर चल रहा है। जब तीन साल पूरे हो जाएंगे, तो उक्त एरिया पूरी तरह विकसित हो जाएगा। ऐसे में उक्त एरिया को ए कैटेगरी में रखा जाएगा।

ऐसे कैटेगरी में बांटा शहर
ए कैटेगरी में सेक्टर-48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65ए व 66 का एरिया रखा गया है। इन सेक्टरों में स्थित संपत्ति जैसे की रिहायशी, कॉमर्शियल, सरकारी दफ्तर, विद्यक संस्थान, अस्पताल, रेस्टोरेंट होटल, बैंक, राज्य व केंद्र सरकार की पीएसयू, कारपोरेशंस, अंडटेकिंगज किसी भी तरह की प्रॉपर्टी इस एरिया में शामिल होगी।

नए सेक्टरों में इसी एरिया में रखा जाएगा। बी कैटेगरी में सेक्टर-56ए, 57, 58, 66ए, 66, 72, 73, 74, 75 व सेक्टर-90 और 91 शामिल हैं। जबकि सी कैटेगरी में छह गांवों मोहाली, मदनपुरा, मटौर, शाहीमाजरा, कुंभड़ा और सोहाना को शामिल किया गया है। यह एरिया अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं है।

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