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चंडीगढ़: मानहानि मामले में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ वारंट पर 23 अगस्त तक जारी रहेगी रोक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 25 Mar 2022 10:36 AM IST
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सार
हाईकोर्ट ने दोनो वारंट पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब इस मामले में सुखबीर बादल को राहत जारी रखते हुए हुए हाईकोर्ट ने याचिका पर 23 अगस्त को सुनवाई का निर्णय लिया है।
सुखबीर बादल
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विस्तार
पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल को राहत जारी रखते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ जिला अदालत द्वारा 17 नवंबर को जारी जमानती और 9 दिसंबर, 2020 को जारी गैर जमानती वारंट पर रोक को जारी रखने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 23 अगस्त को तय की है।
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सुखबीर बादल ने वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इसे खारिज करने और उनके खिलाफ अखंड कीर्तनी जत्थे के राजिंदर पाल सिंह द्वारा दायर मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। सुखबीर ने अपनी याचिका में कहा है कि चंडीगढ़ की जिला अदालत ने बिना सभी तथ्यों पर गौर किए इस शिकायत के आधार पर वारंट जारी कर दिया है, जिस प्रेसवार्ता का हवाला दिया गया है वह मोहाली में हुई थी। ऐसे में चंडीगढ़ की अदालत को इस शिकायत को सुनने का अधिकार नहीं है। साथ ही यह बताया कि समन जिस पते पर भेजा गया वह वहां रहते ही नहीं हैं। हाईकोर्ट ने दोनो वारंट पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब इस मामले में सुखबीर बादल को राहत जारी रखते हुए हुए हाईकोर्ट ने याचिका पर 23 अगस्त को सुनवाई का निर्णय लिया है।
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जनवरी 2017 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे पर सुखबीर ने बयान देते हुए कहा था कि केजरीवाल पंजाब में आतंकवादियों से मिल रहे हैं और अखंड कीर्तनी जत्थे के साथ उन्होंने नाश्ता किया। जत्था आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनैतिक फ्रंट है। केजरीवाल को पंजाब की प्रकृति, परंपरा और पंथ के बारे में कुछ नहीं पता। भगवान न करे अगर पंजाब में आप पार्टी की सरकार आती है तो आप पार्टी यहां अराजकता फैला देगी। इसी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई गई थी।