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Bihar News: 20 रुपये की रंगदारी पर हुई गोलीबारी, चारों को 10-10 साल की सजा और 30 हजार रुपये का अर्थदंड

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Tue, 24 Feb 2026 09:52 PM IST
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सार

मुंगेर के कासिम बाजार में 20 रुपये के विवाद में चार आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिसमें सिंटू कुमार और उनके पिता घायल हुए थे। न्यायालय ने सभी चार आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास और आर्म्स एक्ट के तहत 3-3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई।

Four Get 10 Years Jail for Firing Over Rs 20 Extortion in Munger, Court Imposes Rs 30,000 Fine Each
4 आरोपित को सुनाई गई सजा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में रंगदारी दिखाने के नाम पर महज 20 रुपये के विवाद में गोलीबारी करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में चारों दोषियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास दिया। इसके साथ ही आर्म्स अधिनियम के तहत 3-3 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई, जो दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने बहस में हिस्सा लिया।
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जानें पूरा मामला

यह घटना 17 जून 2022 की देर शाम की है। श्रीकृष्णा रोड बेलन बाजार स्थित वीणा देवी के आवास सह किराना दुकान में उनका बेटा सिंटू कुमार दुकान बंद कर रहा था। इसी दौरान चारों आरोपी वहां पहुंचे और पानी की बोतल मांगी। बोतल देने के बाद जब सिंटू ने 20 रुपये मांगे, तो आरोपियों ने खुद को इलाके का ‘रंगदार’ बताते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ गई।
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फायरिंग और घायलों का इलाज

विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने कमर से पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए वीणा देवी काउंटर के नीचे छिप गईं। वहीं, सिंटू कुमार और गोली की आवाज सुनकर बाहर आए उनके पिता दिनेश प्रसाद साह को भी गोली लगी। दोनों घायलों को तुरंत सदर अस्पताल मुंगेर में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। अदालत के इस फैसले को इलाके में रंगदारी और हथियार के बल पर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि कानून के सामने कोई भी अपराधी बच नहीं सकता और हथियार के बल पर अपनी धमक दिखाने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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