एप डाउनलोड करें

दूध और नमक घटिया निकला, 5.60 लाख का जुर्माना

ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा Updated Sun, 08 May 2016 01:30 AM IST
विज्ञापन
लाोक अदालत
विज्ञापन

Next Article

अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से लिया गया दूध और नमक का सैंपल जांच में अधोमानक आया है। प्रयोगशाला की जांच में सैंपल अधोमानक आने पर एडीएम कोर्ट से डेयरी इंचार्ज, दूध कंपनी, नमक विक्रेता, डीलर और संबंधित कंपनी पर 5.60 लाख का जुर्माना लगाया गया। निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। 
और पढ़ें
विज्ञापन



खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गत दिनों दौलतपुर स्थित डेयरी से दूूध का सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा था। प्रयोगशाला की जांच में दूध का सैंपल अधोमानक आया।
इस मामले में एडीएम कोर्ट ने डेयरी इंचार्ज बीनू उर्फ अजीत पर पचास हजार और सहज दूध उत्पादन कंपनी नया मुरादाबाद पर दो लाख का जुर्माना लगाया। वहीं दूसरी कार्रवाई नमक का सैंपल अधोमानक आने पर की गई है।
विज्ञापन


एफडीए ने गजरौला स्थित अनुज कुमार गोयल पुत्र महेश चंद्र गोयल के यहां से लवकुश ब्रांड नमक का सैंपल लेकर जांच को प्रयोगशाला भेजा था। प्रयोगशाला की जांच में नमक का सैंपल अधोमानक आया है। साल्ट में सफेद और काले रंग के कण मिले हैं। इस मामले में एडीएम कोर्ट ने विक्रेता पर अनुज पर दस हजार, संबंधित डीलर मैसर्स भाटिया साल्ट प्लायर मुजफ्फरनगर पर एक लाख, निर्माता कंपनी पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। 
 
विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें