प्रियंका गांधी वाड्रा के शिमला में निर्माणाधीन घर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के शिमला में निर्माणाधीन घर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
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हिमाचल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और शिमला से विधायक सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर भवन निर्माण कार्य बंद करवाने की मांग उठाई है। तर्क दिया गया है कि शिमला के छराबड़ा में राष्ट्रपति निवास रिट्रीट है।
अगर सुरक्षा के मद्देनजर यहां किसी को भी भवन निर्माण की अनुमति नहीं है तो प्र्रियंका को कैसे दे दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में सुरेश भारद्वाज ने कहा कि छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति के आधिकारिक ग्रीष्मकालीन आवास रिट्रीट में सुरक्षा कारणों से निर्माण कार्य की अनुमति देना सही नहीं है।
शिकायत में लिखी गई हैं ये सारी बातें
रिट्रीट क्षेत्र में प्रियंका के निर्माण कार्य को स्थगित करने की मांग की गई है।
रिट्रीट में राष्ट्रपति के अलावा कई वीवीआईपी आते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। प्रियंका वाड्रा को यहां भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इससे पहले नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी देवेंद्र जीत सिंह ने रिट्रीट के पास छराबड़ा में 16 बिस्वा जमीन खरीदी थी। उन्होंने यहां पर भवन निर्माण के लिए आवेदन किए थे, लेकिन वीवीआईपी सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। इसे देखते हुए रिट्रीट क्षेत्र में प्रियंका के निर्माण कार्य को स्थगित किया जाना चाहिए।
राबर्ट वाड्रा पर प्रियंका को लपेटा
सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में प्रियंका के पति राबर्ट वाड्रा को भी लपेटा है। उन्होंने कहा कि राबर्ट वाड्रा भूमि खरीद मामले को लेकर पहले ही विवादों में हैं।
इसे देखते हुए रिट्रीट के पास निर्माण कार्य की अनुमति देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर राष्ट्रपति निरंतर आते-जाते रहते हैं। इस कारण प्रियंका वाड्रा के भवन निर्माण को लेकर दी गई अनुमति को वापस लिया जाना चाहिए।
धारा 118 के तहत प्रियंका को दी है छूट
प्रियंका वाड्रा ने छराबड़ा में 4000 वर्गमीटर जमीन खरीदी है। यहां भवन निर्माण पूरा हो चुका है।
- फोटो : अमर उजाला
प्रियंका वाड्रा ने छराबड़ा में 4000 वर्गमीटर जमीन खरीदी है। यहां भवन निर्माण पूरा हो चुका है। अंदर का काम चल रहा है। उन्हें इस जमीन की खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड रिफार्म एक्ट के तहत धारा-118 में छूट दी है। बता दें कि इस अनुमति के बिना हिमाचल में कोईबाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता।
प्रियंका गांधी वाड्रा को धारा-118 के तहत जमीन खरीदने की कुछ मंजूरी भाजपा सरकार के कार्यकाल में दी गई है और कुछ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। सुरेश भारद्वाज के पत्र के बारे में कुछ नहीं कह सकता।- कौल सिंह ठाकुर, राजस्व मंत्री, हिमाचल सरकार