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30 सितंबर से पहले आधार-पैन नहीं किया लिंक तो हो जाएगा रद्द, SMS से ऐसे करें लिंक

टेक डेस्क, अमर उजाला Published by: अजय वर्मा Updated Wed, 25 Sep 2019 03:29 PM IST
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How to link aadhaar with PAN

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आधार (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (Pan Card) दोनों ही अहम दस्तावेज हैं। वहीं, अब सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 30 सितंबर 2019 आखिरी तारीख है। यदि आप आधार और पैन को लिंक नहीं कराते है, तो आपका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अब तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है, तो जरूर करा लें। आइए जानते हैं कैसे करें आधार और पैन को लिंक...

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पैन कार्ड

SMS से आधार और पैन कार्ड को लिंक

एसएमएस के माध्यम से आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को एंटर करें। इस जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा। 
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aadhar pan LINK

ऑनलाइन करें आधार और पैन कार्ड को लिंक 

1. सबसे पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
2. वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लिंक आधार पर टैप करना होगा। जैसा कि आप ऊपर फोटो में देख सकते हैं।

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AADHAAR PAN LINK - फोटो : amar ujala
3. उसमें सबसे ऊपर पैन नंबर डालें।  उसके बाद आधार नंबर, फिर अपना नाम (जैसा आधार कार्ड में है) डालें। अब कैप्चा को डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही अपने आप सत्यापन होगा और आपका आधार नंबर पैन से जुड़ जाएगा।
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otp MSG
यदि आपका नाम आधार और पैन में अलग-अलग है तो फिर आपको ओटीपी की जरूरत होगी। यह ओटीपी आधार के साथ जुड़े आपके मोबाइल पर आएगा। ओटीपी को डालते ही आपका आधार नंबर पैन नंबर से जुड़ जाएगा।
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