हजरतगंज पुलिस ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल व उनके समर्थकों पर बगैर इजाजत रोड शो करने पर केस दर्ज किया है। उन पर बलवा, आवागमन बाधित करने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप है।
और पढ़ें
इंस्पेक्टर हजरतगंज विजयमल यादव ने बताया कि अनुप्रिया ने शनिवार को शहर में निषेधाज्ञा के बावजूद बगैर इजाजत रोड-शो किया।
नारेबाजी करते समर्थकों के साथ काफिला निकलने से यातायात प्रभावित हुआ। काफिला रोकने की कोशिश पर अनुप्रिया पटेल व समर्थकों ने पुलिस से नोकझोंक की और जबरन रोड-शो किया।
यातायात की दृष्टि से व्यस्त समय में रोड-शो से विभिन्न मार्गों पर आवागमन प्रभावित रहा। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरों के फुटेज सुरक्षित किए गए।
इन मामलों में लगीं ये धाराएं
- फोटो : amar ujala
दारुलशफा चौकी इंचार्ज संजय गुप्ता ने अनुप्रिया पटेल व उनके समर्थकों पर बलवा, आवागमन बाधित करने व निषेधाज्ञा के उल्लंघन का केस दर्ज कराया है। फोटोग्राफ, वीडियो रिकॉर्डिंग से समर्थकों को चिह्नित किया जा रहा है।
दो साल तक की कैद-जुर्माना
हजरतगंज पुलिस ने अनुप्रिया पटेल व उनके समर्थकों पर धारा 147/341 व 188 के तहत केस दर्ज किया है। सात वर्ष से कम की सजा के अपराध होने की वजह से उनकी या समर्थकों की गिरफ्तारी जरूरी नहीं हैं।
बलवा की धारा 147 के तहत आरोप सिद्ध होने पर दो साल की कैद व पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा का प्रावधान है।
आवागमन रोकने की धारा 341 व निषेधाज्ञा के उल्लंघन की धारा 188 के तहत आरोप सिद्ध होने पर एक-एक माह की कैद व क्रमश: पांच सौ व दो सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है।